साढ़े 11 साल बाद फैसला 18 दिसंबर को, आठ धमाकाें में 70 लोगों की जान गई थी

जयपुर. जयपुर में करीब साढ़े 11 साल पहले आठ जगह हुए बम ब्लास्ट मामलाें में विशेष काेर्ट संभवत: 18 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। बम ब्लास्ट मामलों की विशेष कोर्ट इस मामले में पहले ही राज्य सरकार व पक्षकारों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख चुकी है।


अभी भी चार आरोपी पकड़ से बाहर


मामले में प्रदेश की पुलिस ने पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान व सलमान को ताे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चार आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फरार आरोपियों में शामिल मोहम्मद आरिज को दिल्ली पुलिस यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन राज्य की एटीएस ने अभी तक उसे दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है।


2008 में हुए बम ब्लास्ट में 70 लोग मारे गए थे


13 मई 2008 की शाम जयपुर में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार व सांगानेरी गेट पर आतंकियों ने बम ब्लास्ट किए थे जिनमें 70 लोगों की जान गई थी और 186 लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुई। मामलों में एक हजार से ज्यादा गवाह हैं। इन गवाहों में से तीस प्रतिशत गवाह तो पुलिस महकमे, जिला प्रशासन एवं विशेषज्ञ हैं।